अपराध

गुरुग्राम कोर्ट ने बिजली निगम पर की कार्रवाई

Gurugram News Network- आदेश के बावजूद भी उपभोक्ता से वसूला गया जुर्माना वापस न करने पर अदालत ने बिजली निगम पर कार्रवाई की है। अदालत ने बिजली निगम अकाउंट केस के साथ अटैच कर दिया है। केस का फैसला होने तक बिजली निगम अटैच किये गए बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा।

उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि 5 जून 2013 को राजीव नगर निवासी बदलूराम पर बिजली निगम ने बिजली मीटर की सील टैंपर्ड कर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया था। बिजली निगम ने बदलूराम पर 65 हजार 594 का जुर्माना लगा दिया था। कहीं बिजली का कनेक्शन न कटजाए, इस डर से बदलूराम ने जुर्माना राशि का भुगतान भी बिजली निगम को कर दिया था।

इसके साथ ही अदालत में बिजली निगम के खिलाफ याचिका भी दायर कर दी थी। 16 मार्च 2021 को तत्कालीन सिविल जज सुयाषा जावा की अदालत ने बिजली निगम के आरोपों को खारिज करते हुए केस का निपटान कर दिया था। अदालत ने बिजली निगम को आदेश दिया था कि जुर्माना राशि 65 हजार 594 रुपए को 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ उपभोक्ता बदलूराम को वापिस की जाए, लेकिन बिजली निगम ने ऐसा नहीं किया। जिस पर उपभोक्ता ने एग्जिक्यूशन पिटीशन अदालत में दायर कर दी थी।

 

इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया है कि बिजली निगम का बैंक अकाउंट केस से अटैच किया जाए। अधिवक्ता का कहना है कि इससे पहले भी बिजली निगम का बैंक अकाउंट अटैच करने के आदेश विभिन्न अदालतों द्वारा दिए जा चुके हैं। उपभोक्ता अब बिजली निगम पर हैरेसमेंट का केस भी दर्ज करने की तैयारी में है।

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker